Chinese electrical goods cannot be sold! 2024 चीनी बिजली का सामान अब बाजार में नहीं बिक सकता। पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
Chinese electrical goods cannot be sold!
भारत में चीनी बिजली के सामान का बिकना काफ़ी ही ज़्यादा सामान्य है और ये भी काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। ज़्यादा चीनी उत्पाद काफ़ी ही निम्न गुणवत्ता वाले हैं और बिना कोई सुरक्षा उपाय के होते हैं। इस कारण लोगो के घरो में शॉर्ट सर्किट की समस्या पहले के समय से काफी ज्यादा बढ़ गई थी।
इस समस्या को देखते हुए सरकार समय-समय पर कुछ नियम निकालती रहती थी ताकि गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सके, इस से भी कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं।
Chinese electrical goods cannot be sold
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से 2023 में विद्युत सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश जारी किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है घटिया वस्तुओं के आयात को रोकना और घरेलू विद्युत उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना। इस आदेश के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार हो, और सुरक्षित, मजबूत, और ऊर्जा-संवेदनशील विद्युत सहायक उपकरण बाजार में आएं। इस आदेश के तेहत अगर कोई भी दुकान में नीची गुणवत्ता के उत्पाद बेचता पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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DIIT के इस आदेश के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान जो बाजार में बिकता है उसमें BIS की मोहर होनी चाहिए। इस्को मार्क के अनुसार अपने उत्पादों को करने के लिए DIIT ने 6 महीने का समय दिया है।
जो घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद निर्यात के लिए हैं, उनको इस आदेश के अंदर नहीं रखा गया है। ऐसा इसलिए है ताकि भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देखने को मिले।
जबकि मध्यम स्तर के उद्योगों को गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए नौ महीने की समय-सीमा दी जाएगी, छोटे पैमाने के उद्योगों को ऐसा करने के लिए 12 महीने की समय-सीमा मिलेगी।
डीपीआईआईटी इस आदेश के तहत अधिसूचित करने के लिए विभिन्न विद्युत वस्तुओं की पहचान करने के लिए बीआईएस के साथ सहयोग करेगा। यह सुनिश्चित करना है कि सभी अच्छाइयों को शामिल किया जाए और हितधारकों को उचित रूप से सूचित किया जाए ताकि बाद में इस आदेश में कोई दोष या खामी की पहचान न की जा सके।
साथ ही इस सहयोग से गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य बाजार से निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को खत्म करना और उपभोक्ता को चुनने के लिए सुरक्षित वातावरण और उत्पादों की विविधता प्रदान करना है।
इस आदेश के तेहत अगर कोई भी दुकान में नीची गुणवत्ता के उत्पाद बेचता पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BIS अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। पहली बार अपराध करने पर दो साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड और इलेक्ट्रोड, कुकवेयर और बर्तन, अग्निशामक यंत्र, बिजली के छत पंखे और घरेलू गैस स्टोव जैसी विभिन्न वस्तुओं के लिए पहले भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। इस लगातार तरीके से किया जा रहा प्रयास सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि वह विभिन्न प्रकार के उत्पादों में उच्च मानकों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जिससे जनता की भलाइयाँ और सुरक्षा सुनिश्चित हों।
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